मधुबनी। नाबालिग के साथ रेप करने के आरोप में दोषी करार दिए गए कैलाश साह को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 

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सोमवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे दिवेश कुमार ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्रलाल यादव ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। सजायाफ्ता भेजा थाना क्षेत्र के परवलपुर गांव का रहने वाला है। 

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22 अगस्त 2021 की देर शाम करीब आठ बजे 12 वर्षीय एक बच्ची अपनी छोटी बहन को शौंच कराने घर से निकली थी। इसी दौरान कैलाश ने पीछे से बच्ची का मुंह गमछा से दबाकर उसे पास के बगीचा में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में परिजन ने बच्ची को मधेपुर पीएससी ले गए। 

प्राइवेट पार्ट में गंभीर जख्म होने के कारण डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल भेजा। इसके बाद डीएमसीएच फिर पटना पीएमसीएच भेजा गया। स्पेशल पीपी ने बताया कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में सात लाख रुपये मुआवजा देने का भी कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है।


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