मधुबनी। जिले के अरेर थाना के बलाईन में हुई हत्या मामले में एडीजे-08 राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार की कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने कांड के मुख्य आरोपी शनिचर सहनी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सूचक के अधिवक्ता अजय कुमार झा यश ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त कांड के अन्य अभियुक्तों का अलग-अलग ट्रायल चल रहा है।
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गौरतलब है कि वर्ष-2019 में अरेर के बलाईन गांव में बाजा टांगने के विवाद को लेकर घटना घटित हुई थी। प्राथमिकी के अनुसार कांड के वादी फुले सहनी के भाई रामाशीष सहनी के गृह प्रवेश को लेकर भगवान पूजा सह संकीर्तन का आयोजन था। जिसको लेकर 15 मार्च के शाम पांच बजे बाजा टांगकर लौट गया। वादी के भतीजा विशेश्वर सहनी को आरोपितों ने घेर लिया। जिसमें शनिचर सहनी सहित आठ लोग शामिल थे। वादी के अनुसार बाजा उतारने को कहा, बोला की बाजा उतारो नहीं तो जान से मार देंगे।
इतने के बाद हमला कर दिया गया। परिजन दौड़े तो आरोपियों ने मृतक व वादी के भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में कई अन्य लोग भी जख्मी हुए थे।
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उधर, जख्मी विशेश्वर सहनी और रामाशीष सहनी को इलाज के लिए पटना ले जाया गया। जहां विशेश्वर सहनी की मौत हो गयी।
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