मधुबनी। 
पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश गौरव आनंद ने नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए मो. अफजल को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

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कोर्ट ने उसपर आठ हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शुक्रवार को न्यायालय में सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। बहस के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी शशिभूषण यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। 

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उन्होंने बताया कि 26 नवम्बर 2016 को बाबूबरही थाना क्षेत्र के एक गांव में अफजल ने एक नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी किया था।


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