बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। गाइडलाइन के तहत पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही पंचायत चुनाव के लिए तिथि की घोषणा की जायेगी। ऐसे में आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों और उनके के प्रस्तावकों को लेकर भी निर्देश जारी किया है।
मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन चार्ज भी तय कर दिया गया है, निर्वाचन आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा जिला परिषद के उम्मीदवारों को 2000 रुपये देने होंगे।
ग्राम कचहरी पंच और पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क - 250 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी के लिए 125 रुपये), मुखिया व कचहरी सरपंच प्रत्याशी- 1000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये), जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को- 2000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपये) नामांकन शुल्क के रूप में देने होंगे।
जारी गाइडलाइन के तहत पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के पदों के उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक बनने की प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके तहत जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच ,ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सदस्यों केन्द्र या राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाले शैक्षणिक व गैरशैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत या पदस्थापित या प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर व शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान व विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक के भी प्रस्तावक बनने पर रोक लगायी गई है।
इसके अलावा पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र,विकास मित्र, मानदेय पर कार्यरत दलपति व होमगार्ड भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सरकारी अधिवक्ता जीपी व लोक अभियोजक पीपी भी प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे। आयोग ने कहा कि उपर्युक्त व्यक्ति अगर प्रस्तावक होगे तो वैसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द हो जायेगा।
एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है
डीएम को भेजे गाइडलाइन में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की योग्यता, उम्र, नामांकन शुल्क, नामांकन, मतदान, मतगणना, नामांकन पत्रों की जांच आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उन्हें अलग-अलग पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। नामांकन शुल्क भी अलग-अलग जमा करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी 21 वर्ष का योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार है। बशर्ते पूर्व में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने का निर्देश देते हुए तैयार रहने का निर्देश दिया है। राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी छह पदों के नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिये जाने की सूचना प्रकाशित कराएंगे।
आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के मदतान और मतगणना के समय भी तय करा दिए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा, जबकि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को गाइडलाइंस से संबंधित पत्र जारी करते कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. आयोग ने गाइडलाइन में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों व ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना होगा।
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