बेनीपट्टी(मधुबनी)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित लाभुकों का आधार सीडिंग शत प्रतिशत नहीं होने पर विभाग ने एक और आदेश जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव डॉ एन. सरवन कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पुनः पत्र भेजकर आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया है।
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जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में बताया है कि, 31 दिसंबर तक आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिया गया था। लेकिन, उक्त दिन तक 98.54% आधार सीडिंग किया गया था। जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा आधार सीडिंग के लिए 31 मार्च 2025 तक अवधि विस्तारित किया गया।
गौरतलब है कि राशनकार्ड में दर्ज सभी लाभुकों का आधार सीडिंग अनिवार्यता की गई है। जिसको लेकर तमाम जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लेकर एसडीओ और एमओ जुटे हुए है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग नहीं कराने के स्थिति में आधार सीडिंग से वंचित लाभुकों का राशन बंद हो जाएगा।
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प्रधान सचिव के पत्र में बताया गया है कि, 31 मार्च तक शत प्रतिशत आधार सीडिंग कराने के लिए जागरूकता के लिए पीडीएस दुकान पर समाचारों का पोस्टर बनाकर चिपकाने और माइकिंग कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं, इसके अनुश्रवण के लिए जिलास्तर और अनुमंडल स्तर पर लगातार समीक्षा करने का निर्देश दिया है। पीडीएस दुकान पर रोजाना किये जाने वाला आधार सीडिंग की समीक्षा डीएसओ को दिया है। वितरण दिवस के दिन के दस से बारह बजे तक e kyc का समय निर्धारण करने सहित कई निर्देश दिया गया है।
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