मधुबनी। बेनीपट्टी थाना के चानपुरपट्टी  गांव में हुई रितु देवी की हत्या मामले में कोर्ट ने पति सोनफी दास व सास-ससुर को दोषी करार दिया है। रितु की हत्या दहेज के लिए गला घोंटकर कर दी गयी थी। 

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गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह परमार की अदालत ने चानपुरपट्टी के किशोरी दास, पत्नी मूर्ति देवी व पुत्र सोनफी दास को दहेज के लिए रितु देवी की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिया है।

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कोर्ट का फैसला आने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिन्हा ने दोषी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की।


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