मधुबनी। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए आरोपित नित्यानंद झा को कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 

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नित्यानंद झा मधेपुर थानाक्षेत्र के भखराइन गांव का रहने वाला है। पत्नी निशा देवी की आग लगाकर हत्या करने का आरोप था। घटना को लेकर मृतका के पिता तपोनाथ झा ने मधेपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। सूचक का आरोप था कि जून 2014 में निशा की शादी नित्यानंद के साथ हुई थी। 

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शादी के बाद मोटरसाइकिल एवं सोने का चैन दहेज में नहीं देने पर ससुराल वाले निशा देवी को प्रताड़ित करता था। दो अक्टूबर 2016 को सूचना मिली की निशा के ससुराल वालों ने उसे जला दिया। ईलाज के दौरान डीएमसीएच में उसकी मृत्यु हो गई।


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