मधुबनी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम की अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपित देवनारायण भंडारी को दोषी करार दिया है। बुधवार को जजमेंट पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से प्रभारी पीपी मनोज तिवारी एवं फैज अहमद ने बहस की। 

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आरोपित देवनारायण भंडारी लदनियां थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उस पर 22 वर्षीय दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पीपी श्री तिवारी ने बताया कि 15 नवम्बर 2019 को दोपहर करीब 12 बजे लड़की की मां धान काट रही थी। धान का बोझ लेकर जब वह आंगन पहुंची तो आरोपित किचन में लड़की के साथ यौनाचार कर रहा था। जब शोर मचायी तो वह धक्का देकर भाग निकला। 

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घटना को लेकर पीड़िता की मां ने लदनियां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि दोषी देवनारायण की सजा पर 11 अगस्त 2022 को न्यायालय में सुनवाई होगी। उसी दिन सजा पर फैसला आने की संभावना है।


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