बेनीपट्टी(मधुबनी)। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यालय में अड़ेर थाना कांड संख्या 46/20 की जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश के आलोक में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गयी। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी गंभीरतापूर्वक ध्यान रखा गया। सुनवाई के उपरांत एसीजेएम कोर्ट ने मामले के आरोपी मुखिया अजित पासवान को जमानत दी । प्राप्त जानकारी के अनुसार गत आठ अप्रैल को चतरा में हुई कथित जबरन विवाह में मुखिया के उपस्थिति में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी गई। जिसका वीडियो वायरल होने पर पंचायत सचिव पलटन पासवान ने मुखिया समेत पचास अज्ञात के खिलाफ ग्यारह अप्रैल को अरेड़ थाना में महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कराई थी। इस दौरान जमानत पर बहस करते हुए अधिवक्ता महेंद्र नारायण राय ने कहा कि मुदालय निर्दोष है, साथ ही आरोपी मुखिया एक अच्छे और सम्मानीय लोग है। ये 2006 से लगातार मुखिया के लिये संबंधित पंचायत से निर्वाचित हो रहे है। इन पर लगाये गये कानूनी धाराएं जमानतीय है। वहीं अभियोजन पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी ने बहस करते हुए जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुदालय द्वारा सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ायी गयी है साथ ही लॉकडाउन के शर्तो का पालन नही किया गया है।