देश दुनिया । बिभूति झा : मुम्बई ब्लास्ट के आरोपी और दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई सुबह सात बजे नागपुर जेल में फांसी दी जाएगी। 22 साल पुराने मुबंई ब्लास्ट केस में यह पहली फांसी होगी। याकूब मेमन की दया याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक ने खारिज कर दी है। राज्य सरकार की ओर से याकूब मेमन के परिवार को भी फांसी की तारीख के बारे में सूचित कर दिया गया है। वर्ष 1993 में हुए धमाके में 260 लोगों की मौत हो गई थी और 713 अन्य घायल हो गए थे।याकूब की रिव्यू पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को ही खारिज कर दिया था और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने टाडा अदालत से उसे फांसी देने की इजाजत लेने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। टाडा अदालत ने उसे फांसी पर लटकाने का वॉरंट जारी कर दिया है। जेल में याकूब के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है।53 वर्षीय याकूब को टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 मेंआपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत सुनाई थी। इसके बाद उसने बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक के पास अपील की, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। हालांकि, उसने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की है, जिसपर 30 जुलाई से पहले सुनवाई हो सकती है।
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