बेनीपट्टी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा ने प्रखंड की शाहपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स पीडीएस डीलर काशीनाथ झा के विरुद्ध बेनीपट्टी थाना में सरकारी अनुदानित खद्यान्न की कालाबाजारी करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में एक कांड दर्ज कराया है।

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थाना में दर्ज प्राथमिकी में एमओ ने आरोप लगाया है कि शाहपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स पीडीएस डीलर काशीनाथ झा की पीडीएस दुकान निलंबन के बाद संबद्ध विक्रेता लालबाबू प्रसाद को पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स पीडीएस डीलर के भंडार के कुल अवशेष खद्यान्न को एक सप्ताह के अंदर हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, पीडीएस डीलर लालबाबू साह के द्वारा विगत 29 मई 2025 को प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देकर सूचित किया गया कि पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स पीडीएस डीलर शाहपुर काशीनाथ झा के द्वारा कुल देय खद्यान्न मात्रा 83.64 क्विंटल गेहूं एवं 388.67 क्विंटल चावल के विरूद्ध मात्र 112.60 क्विंटल चावल ही हस्तगत कराया गया।

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इसकी सूचना एमओ के स्तर से एसडीओ को दी गई और मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए एसडीओ से मार्गदर्शन मांगा गया। तत्पश्चात, अनुमंडल कार्यालय बेनीपट्टी के पत्रांक 289 आपूर्ति दिनांक 12 जून 2025 के द्वारा कहा गया कि पैक्स शाहपुर के पाश मशीन के अनुसार अंतशेष खद्यान्न के संबद्ध में विक्रेता को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जो कि सरकारी अनुदानिक खद्यान्न के विचलन गबन के रूप में माना जाता है। 13 जून 2025 को संबद्ध पीडीएस डीलर लालबाबू साह के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया कि आज की तिथि तक शाहपुर के पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स पीडीएस डीलर काशीनाथ झा के द्वारा मात्र 83.64 क्विंटल गेहूं एवं 248.17 क्विंटल चावल ही उपलब्ध कराया गया है। अतः इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स पीडीएस डीलर काशीनाथ झा के द्वारा 140.50 क्विंटल चावल का गबन कर लिया गया है।


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