बेनीपट्टी(मधुबनी)। पटना उच्च न्यायालय ने बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में निर्माण हो रहे डब्लूपीयू पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा कर जवाब मांगा है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीडीओ डॉ रवि रंजन ने पंचायत सचिव को पत्र भेजकर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा देने का निर्देश दिया है।

1

बीडीओ ने पत्र में कहा है कि, अंचल अधिकारी के पत्रांक 1541 दिनांक 22-07-2023 को प्राप्त एनओसी के आलोक में मौजा शाहपुर में खाता नंबर-592 खेसरा नंबर 1088 रकवा 0.79 डिसमिल पर अपविष्ट संग्रहण इकाई निर्माण पर रोक लगाए। बताया है कि पटना उच्च न्यायालय में दायर सीडब्लूजेसी नंबर-17246/23 में वर्णित भूमि पर निर्माण कार्य को स्थगित किया गया है। 

2

बता दे कि उक्त मामले को लेकर शाहपुर के बसंत कुमार सिंह ने न्यायालय का रुख किया था। इससे पूर्व बसंत कुमार सिंह ने अधिकारियों को भी निर्माण कार्य पर रोक लगा देने की गुहार लगाई थी।


आप भी अपने गांव की समस्या घटना से जुड़ी खबरें हमें 8677954500 पर भेज सकते हैं... BNN न्यूज़ के व्हाट्स एप्प ग्रुप Join करें - Click Here



Previous Post Next Post