मधुबनी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह- जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा नगरपालिका का आम निर्वाचन 2022 को लेकर समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्रेस वार्ता की गई। संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मधुबनी में कुल 06 नगर निकाय हैं, जिनमें प्रथम चरण में 04 नगर निकाय यथा -95 नगर पंचायत, जयनगर, 96 नगर पंचायत, घोघरडीहा, 97 नगर पंचायत, बेनीपट्टी एवं 98 नगर पंचायत, फुलपरास में चुनाव कराया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के लिए 10 सितम्बर 2022 से नाम निर्देशन की तिथि प्रारम्भ हो गयी है, जो 19 सितम्बर 2022 तक (अवकाश तिथि को छोड़कर) निर्धारित है।
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वहीं 20 सितम्बर एवं 21 सितम्बर 2022 को संवीक्षा की तिथि निर्धारित है। 22 सितम्बर से 24 सितम्बर 2022 तक अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है तथा 25 सितम्बर 2022 को प्रतिक (सिम्बल) आवंटित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण का मतदान 10 अक्टूबर 2022 को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक निर्धारित है एवं 12 अक्टूबर 2022 को मतगणना करायी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बेनीपट्टी के अंतर्गत कुल 22 वार्डों के 26357 निर्वाचकों के लिए 37 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं।
नगर पंचायत जयनगर के अंतर्गत कुल 14 वार्डों के 15534 निर्वाचकों के लिए 24 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं।
नगर पंचायत घोघरडीहा के अंतर्गत कुल 11 वार्डों के 13007 निर्वाचकों के लिए 22 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। नगर पंचायत फुलपरास के अंतर्गत कुल 15 वार्डों के 15862 निर्वाचकों के लिए 24 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। मतदान पूर्णतः ईवीएम मशीन के माध्यम से होंगे। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए इस बार फेस रीडिंग प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय के लिए निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर ली गयी है। नगर पंचायत बेनीपट्टी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी, अशोक कुमार मंडल, नगर पंचायत जयनगर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, बेबी कुमारी, नगर पंचायत घोघरडीहा के लिए भूमि उप समाहर्ता फुलपरास, मुकेश कुमार तथा नगर पंचायत फुलपरास के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास अभिषेक कुमार की नियुक्ति की गई है।
उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से विधिवत् रूप से परिणाम घोषणा तक सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार* संहिता के अनुसार अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्त्ताओं का सामान्य आचारण होना चाहिए। वे ऐसे कोई कार्य नहीं करें, जिससे कि किसी के धर्म, सम्प्रदाय, जाति की भावना को ठेस पहुँचे।
बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन करें, एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कहा कि सभा, जुलूस, नुक्कड़ सभा, वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से पूर्वानुमति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर के उपयोग की पूर्वानुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानान्तरण पर रोक लगा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र में योजनाएँ यदि पूर्व से स्वीकृति है और योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उस पर रोक नहीं है, लेकिन नये सिरे से स्वीकृति अथवा स्वीकृति प्राप्त योजना का कार्य प्रारंभ पर रोक होगा।
केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं है। पूर्णतः या अंशतः केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ, जिनका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहाहै, इन योजनाओं पर कोई पाबंदी नहीं है। राष्ट्रीय राज मार्ग एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबंदी नहीं है।
उन्होंने कहा कि अर्न्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त योजनाएँ, आपात योजनाएँ, सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण का कार्य, विकास योजना से संबंधित निविदा का आमंत्रण तथा निस्तारण एवं केन्द्र सरकार की योजनाएँ पर रोक नहीं है।
उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिए अधिकतम निम्नलिखित वाहन अनुमान्य है :-
नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के लिए दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन, नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के लिए चार यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के लिए चार यांत्रिक दोपहिया/ तिपहियाँ वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन अनुमान्य होगा।
मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के भ्रमण के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखें कि मतदान की प्रक्रिया सही ढ़ंग से चल रही है, ताकि उसके समर्थकों/मतदान अभिकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है।
उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन में पदों एवं प्रत्याशियों की संख्या अत्यधिक रहने एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से वाहनों के परिचालन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित प्रकार से यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी :-
नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन की अनुमान्य होगी। वहीं नगर परिषद् के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/ तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन की अनुमान्य होगी।
उक्त प्रेस वार्ता में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रशांत शेखर सहित जिले के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु मौजूद थे।
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