मधुबनी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने मारपीट के एक मामले में आरोपित बबलू यादव को दोषी करार दिया है। बबलू यादव पंडौल थाना क्षेत्र के सरिसव पाही गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ गांव के ही बेचनी देवी ने पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

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शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पदाधिकारी सोमांशु शंकर ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित द्वारा प्रथम अपराध करने का हवाला देते हुए सजा माफ करने की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत बबलू यादव द्वारा किए गए अपराध की भर्त्सना करते हुए उसे डांट फटकार कर भविष्य में दोबारा कोई अपराधिक घटना नहीं करने की चेतावनी देते हुए उसे मुक्त कर दिया।

अभियोजन पदाधिकारी श्री शंकर ने बताया कि 20 अप्रैल 2016 को रास्ता के विवाद को लेकर बबलू यादव अन्य सहयोगी के साथ बेचनी देवी के घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट किया था। हाथ में गहरा जख्म होने पर लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था।


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