बेनीपट्टी(मधुबनी)। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए है। इसके निर्देश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गयी है। पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता का पालन हर प्रत्याशी के लिए अनिवार्य है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कौन पद के प्रत्याशी किस वाहन से प्रचार प्रसार कर सकेंगे।


आयोग के द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत चुनाव का प्रचार प्रसार के लिए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व ग्राम कचहरी के सरपंच पद के प्रत्याशी को चालक सहित एक दोपहिया वाहन की अनुमति दी गयी है। वाहन की अनुमति अभ्यर्थी अथवा चुनाव अभिकर्ता को मिलेगी।


जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी को दो हल्के मोटर या दो दोपहिया वाहन से प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य व कचहरी पंच के प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ता किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वाहन का परमिट अभियार्थी अथवा उनके चुनाव अभिकर्ता में से किसी एक को ही परमिट दिया जा सकता है। बिना अनुमति के वाहन परिचालन पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।


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