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बेनीपट्टी(मधुबनी)। बिहार के विभिन्न जिलों में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना को लेकर प्रशासन काफी माथापच्ची में है। अब गृह विभाग ने बाजार के विभिन्न दुकानों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है।


अब हर दुकान हर दिन नहीं खुलेगा। इसलिए, हम आपको पहले ही जानकारी दे देते है, ताकि, परेशानी न हो। गृह विभाग के नए आदेश का पालन बेनीपट्टी में कल से कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा, प्रशासन ने आज एलान करा दिया है।


दुकानों को गृह विभाग ने तीन श्रेणी में बांट दिया है। श्रेणी एक में किराना दुकान, मेडिकल दुकान, डेयरी/दूध की दुकान, निजी व सभी अस्पताल, होम डिलेवरी सेवा, जिसमें रेस्टोरेंट सेवा भी है, अनाज मंडी,ई-कॉमर्स सेवा, फल-सब्जी दुकान, पशु चारा की दुकान, मांस व मछली दुकान, गैरेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, टायर, ट्यूब की दुकान के साथ मोटर की मरम्मती दुकान , भवन निर्माण सामग्री दुकान के साथ साईकल दुकान व मोची की दुकान रोजाना खुलेगी।


वही, सप्ताह के सोमवार, बुधवार ओर शुक्रवार को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक दुकान यथा, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर व मोबाइल दुकान, कम्प्यूटर, लेपटॉप, यूपीएस व बैटरी दुकान, सैलून, पार्लर, फर्नीचर व सोना चांदी की दुकान खुलेगी। 


मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को

कपड़ा दुकान, बर्तन दुकान,जूता-चप्पल की दुकान, स्पोर्ट्स, ड्राई क्लीनर, कृषि कार्य व कृषि यंत्र की दुकान व अन्य दुकान, जो इस सूची में नहीं है। इसके साथ ही कई निर्देश दिए गए है। दुकान पर सेनिटाइजर, साबुन रखने के साथ मास्क का उपयोग करने का सख्त निर्देश है। वही, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण वाले लोगों को काउंटर के आसपास नहीं आने देने का भी निर्देश दिया गया है।


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