मधुबनी। पोस्को कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे-सात दिवेश कुमार की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती कर दिए जाने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को जीवनकाल तक की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा अवधि बढ़ा दिए जाने का फैसला दिया है।

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वहीं, राज्य सरकार को पीड़िता को सात लाख मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की।ताकि, इस तरह की कलंकित किये जाने वाली घटना और न हो सके।

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बता दे कि जिले के खुटौना में घटना हुई थी। जहां दोषी की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था की, 15 वर्षीया पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती कर दिया गया। इसकी जानकारी गर्भवती होने के बाद हुई। जब पीड़िता से पूछा गया तो बताया कि पिछले छह माह से उसके पिता शारीरिक संबंध बना रहे थे। पीड़िता की मां ने गांव में पंचायत बुलाई। जहां पंचायत के द्वारा न्याय के लिए एफआईआर के लिए कहा।


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