बेनीपट्टी(मधुबनी)। ग्राम पंचायत के मुखिया की शक्ति बढ़ा दी गयी है। अब ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत सचिव के अनुपस्थिति विवरणी देंगे। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है और सभी डीएम को इसका अनुपालन कराये जाने को निर्देशित किया है।
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नए नियम के अनुसार मुखिया पंचायत सचिव के वेतन भुगतान के लिए अनुपस्थिति विवरणी हर महीने के 20 तारीख तक बीपीआरओ अथवा पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को देंगे।
बीपीआरओ अथवा कार्यपालक पदाधिकारी 25 तारीख तक सभी जगहों से प्रतिवेदन लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ईमेल या डिजिटल माध्यम से भेजेंगे। अगर मुखिया 20 तक और बीपीआरओ या कार्यपालक पदाधिकारी 25 तक विवरणी नहीं देंगे तो स्वतः माना जायेगा की, पंचायत सचिव अपने कार्य पर उपस्थित है और इस आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा।
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नवकरही के मुखिया रामसंजीवन यादव, सलहा के मुखिया रीझन ठाकुर, त्योंथ के मुखिया जुली रानी, आलम अंसारी, गंगुली मुखिया इंदु देवी ने सरकार के इस पहल की जमकर सराहना की है और कहा, की, इससे पंचायतों में विकास का काम तेजी से होगा।
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