मधुबनी। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा एवम पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में 15 मई रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचारमुक्त एवम शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित करने को लेकर   समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी 10 परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक सहित सभी प्रतिनियुक्त जोनल सह गश्ती  दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियो को डीएम-एसपी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। अपने संबोधन के क्रम में उन्होंने शांतिपूर्ण एवम कदाचारमुक्त परीक्षा के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए।अपने संबोधन में  जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के दौरान राज्य में किसी एक केंद्र पर भी गड़बड़ी पाई जाती है तो, सभी परीक्षार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

1

ऐसे में निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा का आयोजन जिला प्रशासन, की सर्वोच्च प्राथमिकता  है।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परीक्षार्थी कर्मी या अधिकारी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केंद्राधीक्षक जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क में बने रहने के लिए बिना कैमरे का मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। इसके अतिरिक्त घड़ी अथवा अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षा कक्ष में केंद्राधीक्षक द्वारा दीवाल घड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वीक्षक सामान्य घड़ी पहन कर आ सकते हैं।

2

जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होनी है। ऐसे में अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचने के लिए सभी परीक्षार्थी को पूर्वाह्न 10.30 बजे पूर्वाहन से ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी,11.45 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नही होगी।  परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पूर्व सभी परीक्षार्थियों के साथ साथ विक्षकों की भी शारीरिक जांच (बॉडी फ्रिस्किंग) की जाएगी,ताकि, गड़बड़ी की आशंकाओं पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जा सके।  महिला परीक्षार्थियों की बॉडी फ्रिस्किंग केवल महिला पुलिस बल द्वारा ही की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर केवल एडमिट कार्ड, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और काले अथवा नीले बॉल प्वाइंट पेन ही ले जाने की अनुमति होगी।  परीक्षाकेंद्र के पूरे परिसर में सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे एवम वीडियो ग्राफी के द्वारा परीक्षा केंद्र की सभी गतिविधियों पर नजर रहेगी।

सभी परीक्षा केंद्र के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि पर्याप्त संख्या में तेज-तर्रार पुलिस अधिकारियों एवम दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर फ्रिक्सिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है । आसपास के फोटो कॉपी की दुकानों को भी परीक्षा के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए  गए हैं।

परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर भी  कड़ी नजर रखी जायेगी,भ्रामक,तथ्यहीन एवम झूठी खबर पोस्ट करने वाले पर त्वरित कार्रवाई होगी।

उक्त बैठक में अपर समाहर्ता, मधुबनी, अवधेश राम, उप विकास आयुक्त, विशाल राज,ओएसडी सुरेंद्र राय सहित सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व केंद्राधीक्षक आदि उपस्थित थे।


आप भी अपने गांव की समस्या घटना से जुड़ी खबरें हमें 8677954500 पर भेज सकते हैं... BNN न्यूज़ के व्हाट्स एप्प ग्रुप Join करें - Click Here



Previous Post Next Post