बेनीपट्टी(मधुबनी)। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी डीएम को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। वही चुनाव आयोग ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन फीस के सम्बंध में गाइडलाइन जारी कर दी है।


गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षित सीटों के लिए नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया गया है।


पंचायत चुनाव के मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के नामांकन दाखिल करने के लिए एक-एक हजार रुपये की फीस जमा करना होगा। जिला परिषद पद के लिए दो हजार रुपये बतौर फीस जमा करना होगा। वार्ड सदस्य व वार्ड पंच पद के लिए 250-250 रुपये जमा करना होगा।


महिला, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी। आरक्षित कोटे के मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए 500, जिला परिषद पद के लिए एक हजार व वार्ड सदस्य व वार्ड पंच के लिए 125 रुपये देने होंगे।


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