पैन कार्ड क्यों


पैन कार्ड 
पैन कार्ड एक ऐसा बेसिक डॉक्युमेंट है, जिसके जरिए आप कई तरह की सुविधाएं पा सकते हैं। 

क्या है पैन 
- पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक (अंक+अक्षर) नंबर होता है।
- यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। 
- मिसाल के तौर पर एक पैन नंबर इस तरह का होता है: Aaipm5443h 
- आप चाहे अपना अड्रेस बदलें, यहां तक कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो भी पैन नंबर वही रहता है। हां, पैन कार्ड पर अड्रेस बदलवाना होगा।

पैन कार्ड क्यों 
- इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन होना जरूरी है। 
- अगर किसी की सालाना आमदनी टैक्सेबल है तो उसे पैन लेना अनिवार्य है। ऐसे लोग अगर एम्प्लॉयर को पैन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो एम्प्लॉयर उनका स्लैब रेट या 20 फीसदी में से जो ज्यादा है, उस दर से टीडीएस काट सकता है। 
- इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो पैन लेना अनिवार्य नहीं है। फिर भी बैंकिंग और दूसरी तरह के फाइनैंशल ट्रांजैक्शन के मामलों (जैसे : बैंक अकाउंट खोलना, प्रॉपर्टी बेचना-खरीदना, इनवेस्टमेंट करना आदि) में पैन की जरूरत होती है, इसलिए पैन सभी को ले लेना चाहिए।

 कौन बनवा सकता है
 - कोई भी भारतीय नागरिक पैन कार्ड बनवा सकता है। 
- जरूरी नहीं कि वह कोई नौकरी या कारोबार करता हो। 
- उम्र और क्षेत्र इसमें बाधा नहीं। 
- एक बच्चा भी पैन कार्ड बनवा सकता है। यहां तक कि नवजात बच्चों के लिए भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है 

पैन कार्ड  ऑनलाइन अप्लाई 
- पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। 
- ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप NSDL के पोर्टल www.tin-nsdl.com पर जाकर Services पर जाएं। 
- वहां PAN में Apply Online ऑप्शन में New PAN पर क्लिक करें। दूसरा तरीका यह भी है: - www.incometaxindia.gov.in पर जाएं।
 - लेफ्ट साइड में ऊपर PAN ऑप्शन में जाकर Apply Online पर क्लिक करें। 
- वहां NSDL या UTIITSL के जरिये फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। 
- इसमें भी फीस वही 96 रुपये है। 
- साइट से ही क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये यह पेमेंट कर सकते हैं।
 - पेमेंट हो जाने के बाद और ऐप्लिकेशन जमा हो जाने के बाद अकनॉलिजमेंट फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर उस पर अपना फोटो लगाएं और साइन करें।
 - साथ में सभी जरूरी दस्तावेज (देखें लिस्ट) लगाकर आपको कूरियर या स्पीड पोस्ट से NSDL/UTIITSL को भेजना होगा।
 - यह ऑनलाइन अप्लाई करने के 15 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। NSDL का पता है: NSDL, इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, तीसरा फ्लोर, सफायर चैंबर्स, बानेर, पुणे-411045 UTIITSL का पता है: UTIITSL, प्लॉट नं. 3, सेक्टर -11, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई - 400614 

सर्विस सेंटर के जरिए भी कर सकते हैं अप्लाई 
- पैन कार्ड बनवाने के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी सविर्सेज लिमिटेड (UTIITSL) को ऑथराइज किया है। UTIITSL की यह जिम्मेदारी है कि वह हर उस शहर में पैन बनाने के लिए सर्विस सेंटर बनाए, जहां इनकम टैक्स का ऑफिस है। इन पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी आप यूटीआई/यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी सविर्सेज लि. के ऑफिस से या लोकल इनकम टैक्स ऑफिस से हासिल कर सकते हैं।

 - इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से भी आप इन सेंटरों की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। लेफ्ट साइड में ऊपर PAN में जाएं। इसमें PAN Application Centres में जाकर UTIITSL पर क्लिक करें। इससे खुले पेज पर अपना राज्य और शहर भरने पर आपको पैन सर्विस सेंटरों की जानकारी मिल जाएगी। अपने नजदीक के किसी भी सेंटर पर जाएं और वहीं से फॉर्म खरीदकर अप्लाई कर दें। इन सेंटरों पर फॉर्म भरवाने में भी मदद की जाती है। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद जरूर लें। 

कौन-सा फॉर्म 
- पैन सर्विस सेंटर पर जाकर आपको फॉर्म 49a मिलेगा। 
- फॉर्म मुफ्त मिलता है।
 - इस फॉर्म को स्टेशनरी की किसी दुकान से अमूमन 5 रुपये में खरीद सकते हैं या इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
 - फॉर्म हमेशा ब्लैक इंक से ही भरें। जरूरी डॉक्युमेंट्स
 - हाल ही में लिए गए 2 कलर फोटो। 
- आइडेंटिटी प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। 
- अड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए (इन दस्तावेजों में से कोई भी एक) 
- स्कूल छोड़ने का सटिर्फिकेट। 
- दसवीं का सर्टिफिकेट। 
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री। 
- पासपोर्ट। 
- वोटर आई कार्ड। 
- ड्राइविंग लाइसेंस। 
- राशन कार्ड।
 नोट: अगर बच्चे का पैन बनवाना हो तो उसके माता-पिता या गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एचयूएफ का पैन बनवाने के लिए कर्ता के डॉक्युमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अड्रेस प्रूफ के लिए - फोन बिल। 
- बैंक पासबुक। 
- बिजली/पानी का बिल। - क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। 
- एम्प्लॉयर सटिर्फिकेट। 
- वोटर कार्ड। 
- किराये की रसीद। डाक्युमेंट्स न हों तो अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी या अड्रेस प्रूफ नहीं है तो अपने एरिया के एमपी, एमएलए या किसी गजटेड ऑफिसर द्वारा उसके लेटर हेड पर आपके बारे में लिखवाकर और स्टैंप लगवाकर देने से भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है।

 फीस 
- पैन कार्ड के लिए 96 रुपये चार्ज किए जाते हैं। - यह फीस utiitsl के पैन सर्विस सेंटर पर कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये फॉर्म जमा करने से पहले अदा की जा सकती है।

कैसे मिलता है तैयार पैन कार्ड 
- फॉर्म भरकर जमा करने के 15 से 20 दिन के अंदर पैन कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आपके घर के पते पर आ जाता है। 
देरी हो तब
 - अगर 20 दिन बाद भी न आए तो आप रसीद पर दिए 15 अंकों के कूपन नंबर के जरिये इंटरनेट से पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
 - इसके लिए www.utiitsl.com साइट पर Services के ऑप्शन पर जाएं। 
- यहां PAN Card ऑप्शन मिलेगा, जहां Track your PAN Card लिखा दिखाई देगा। 
- इसे क्लिक करते ही आपके सामने दो कॉलम आएंगे। 
- इसमें कूपन नंबर के ऑप्शन में रसीद में दिया गया कूपन नंबर डाल दें। आपके सामने पैन कार्ड का स्टेटस आ जाएगा। 
कॉमन गलती 
- फार्म 49 ए के कॉलम नंबर 6 में शादीशुदा महिलाएं अक्सर गलती कर देती हैं। वह पिता के नाम के स्थान पर अपने पति का नाम लिख देती हैं। 


पैन कार्ड बनवाने के फायदे 
- आपको अपना पासपोर्ट बनवाना हो या कोई लाइसेंस, पैन कार्ड उपयोगी है। 
- यह आईडी प्रूफ और सिग्नेचर प्रूफ के तौर पर स्वीकार किया जाता है। 
- बैंक में अकाउंट खुलवाने के साथ कहीं से लोन लेना है तो इनमें आपको पैन कार्ड की बेहद जरूरत होगी। 
- 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम जमा या निकासी पर भी पैन नंबर देना होता है। 
- घर में बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन लेने के लिए, वाहन खरीदने आदि में भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। 

बदलाव और पैन कार्ड खो जाने पर 
- किसी भी तरह के करेक्शन के लिए, पता बदलवाने के लिए या फोटो बदलवाने के लिए एक ही तरीका है, आपको दोबारा अप्लाई करना होगा और पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी होगी। 
- इसके लिए Request for new PAN Card or/and Changes or Correction in PAN Data फॉर्म भरना होगा। 
- यह फॉर्म पैन सर्विस सेंटर से भी लिया जा सकता है। फॉर्म के साथ 96 रुपये फीस देनी होगी। 
- फॉर्म यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं : https://www.tin-nsdl.com/pan/downloads-pan.php 
- अगर आपके पास पैन है, लेकिन पैन कार्ड नहीं है या खो गया है यानी आप अपने सभी पुराने डिटेल्स के साथ नया पैन कार्ड पाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म में हर कॉलम के लेफ्ट मोस्ट साइड में बने बॉक्स में कहीं भी टिक नहीं करना है, लेकिन सभी कॉलम भरने हैं।

 - अगर आपके पास पैन है और आप उसमें कोई करेक्शन या बदलाव कराना चाहते हैं तो इसी फॉर्म के सभी कॉलमों को भरें और जिन सूचनाओं में आप बदलाव चाहते हैं, उनके लेफ्ट मोस्ट बॉक्स को टिक करते जाएं। 
- फॉर्म के साथ पहले की तरह आइडेंटिटी प्रूफ और एडेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगेगी।
 - अड्रेस बदलने के लिए नया पैन चाहने वाले नए अड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगाएं। 
- अगर पैन खोया या चोरी हुआ है तो साथ में खोए गए पैन कार्ड की नजदीकी पुलिस स्टेशन में कराई गई एनसीआर या शिकायत की कॉपी भी जमा करनी होगी। 

शिकायत यहां करें 
- आप अक्नॉलिजमेंट स्लिप पर लिखे पुणे हेड ऑफिस के हेल्पलाइन नेबर : 020-2721-8080 पर फोन करके या 020-2721-8081 पर फैक्स करके जानकारी ले सकते हैं। 
- ईमेल है: tiniinfo@nsdl.co.in 
- नई दिल्ली स्थिति एनएसडीएल के ब्रांच ऑफिस में कोई भी शिकायत कर सकते है। पता है : 409/410 , अशोक एस्टेट बिल्डिंग, चौथी मंजिल, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 फोन: 011-23353815 और 2335-3817 हेल्पलाइन अगर सारा प्रॉसेस सही-सही पूरा करने पर भी आपको पैन कार्ड नहीं मिला तो आप कारण पूछें। वाजिब वजह नबताई जाए तो शिकायत के लिए ऊपर लिए हेल्प लाइन नंबर पर फोन करें।

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