मधुबनी।जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय के सभागार में जेजेबी ,बाल कल्याण समिति,एसजेपीयू और डीसीपीयू के अधकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी थाना के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी शिरकत किये।बैठक में किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को जेजे एक्ट पालन के सम्बन्ध में कई अहम जानकारियां दिए। 

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डीएसपी हेड क्वार्टर प्रभाकर तिवारी ने पुलिस अधिकारियों को विधि विरुद्ध बालकों के संदर्भ में किशोर न्याय अधिनियम का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा विधि विरुद्ध बालकों से पुलिस अधिकारी वर्दी में पूछताछ नहीं करेंगे और ना ही हथकड़ी लगाएंगे।साथ ही पेटी मामलों में एफआईआर नहीं करने का निर्देश दिया।

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वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष बिन्दु भूषण ठाकुर ने कहा जेजे एक्ट के मुताबिक थाना में पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होने के चौबीस घण्टे के अंदर बाल कल्याण समिति को सूचना देना है ।कुछ थाना से रिपोर्ट ससमय आ जाता है अधिकांश थाना से सूचना नहीं मिलती है जिससे बाल हित प्रभावित होती है।

पीड़ित को कंपनसेशन सहित अन्य लाभ समय से नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष ने कहा जेजे एक्ट की धारा 74 के तहत किसी भी पीड़ित का पहचान उजागर नहीं होना चाहिए।मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से पीड़ित का पहचान उजागर करने वालों पर सजा सहित जुर्माना का भी प्रावधान है।

बैठक को जेजेबी सदस्य रिजवानुल्लाह सहायक निदेशक साहब रसूल ने भी संबोधित किया। बैठक में सदस्य आलिया खुर्शीद रामभूषण पांडेय,प्रमोद कुमार,नेहा झा ,रेखा झा,अजय कुमार ,उज्ज्वल कुमार सुरेंद्र कुमार अनिल कुमार सहित सभी कर्मी मौजूद थे।


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