मधुबनी। जानलेवा हमले के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनश्याम सिंह की अदालत ने आरोपित पांडव चौधरी को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने देवधा थाना के इनरवा गांव निवासी पांडव चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा 307, 326 सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया। 

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अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार यादव ने बहस के दौरान अभिलेख पर पर्याप्त सबूत होने का हवाला देते हुए पांडव चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आगामी 10 नवंबर को न्यायालय में सजा पर सुनवाई होगी। एपीपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 23 दिसंबर 1996 को जमीन जोतने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। 

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विवाद बढ़ता देख ग्रामीण परमेश्वर चौधरी वहां पहुंचे तो उस पर धारदार हथियार से पांडव चौधरी ने हमला कर दिया। सिर पर चोट लगने के कारण परमेश्वर चौधरी बुरी तरह जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाकर किसी तरह उसकी जान बचाई। घटना को लेकर देवधा पुलिस ने परमेश्वर चौधरी के बयान पर पांडव चौधरी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


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