बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है. ऐसी स्थिति में सरकार के सामने एक तरफ चुनाव में आरक्षण रोस्टर गले की हड्‌डी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ दिसंबर तक चुनाव कराना है.

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ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग नए सिरे से चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन की तैयारी में जुटा है. जिसकी वजह यह है कि पटना हाईकोर्ट से चुनाव आयोग को पहले ही फटकार लग चुकी है ऐसी स्थिति में निकाय चुनाव की पूरी प्रकिया दिसंबर तक पूरी तरह से संपन्न कराना है, जिसको लेकर अब बीच का रास्ता निकालने पर गहन मंथन चल रहा है.

दिसंबर तक चुनाव कराना क्यों है जरुरी ?

दरअसल, वर्ष 2017 में पहले चरण का निकाय चुनाव 21 मई जबकि दूसरे चरण का 4 जून को कराया गया था. पहले चरण की मतगणना 23 मई और दूसरे चरण की मतगणना 6 जून को कराई गई थी. तय वक्त 29 जून से पहले प्रक्रिया पूरी हो गई थी. अब चुनाव को लेकर निर्धारित समय से काफी विलंब हो रहा है। ऐसे में 29 दिसंबर 2022 तक हर हाल में नगर निकाय का चुनाव संपन्न करा लेना है.

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एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर चुनाव समय से नहीं कराया गया तो सरकार के लिए मुश्किल होगी. पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण के मामले को लेकर सुनवाई के दौरान आयोग से कहा है कि चुनाव समय से कराना है. साथ ही आरक्षण के मुद्दे में भी जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसका पूरी तरह से पालन भी करना है.

पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील की राय

पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील शशि भूषण कुमार मंगलम का कहना है कि उन्होंने आरक्षण के मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से न्यायालय को अवगत कराया था कि बिहार में निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनदेखी की जा रही है. ऐसे आधार पर ही हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव को स्थगित कर दिया. अब चुनाव को लेकर फिर से तैयारी की जा रही है.

वो कहते हैं कि सरकार को समय से चुनाव कराना है. कोर्ट ने आयोग को भी समय से नियमपूर्वक चुनाव कराने को कहा है. ऐसे में चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है, फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. लेकिन सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या कर रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है. फिलहाल सरकार ने कहा है कि वह पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, हम हर स्तर पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में आवाज उठाएंगे.


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