बिजली कनेक्शन लेने में ग्राहकों को भले ही लाख सहूलियत देने का दावा बिजली विभाग करती हो लेकिन हकीकत यह है कि ग्राहकों का परेशानी का समाधान विभाग के पास नहीं है. बल्कि बिजली विभाग के मनमाने नियम कानून के कारण ग्राहक परेशान हो रहे हैं. मामला बेनीपट्टी प्रखंड के कुसमौल गाँव का है जहां अरुण कुमार साह ने बिजली विभाग को आवेदन देकर अपने आटा चक्की के लिए व्यवसायिक बिजली कनेक्शन लेने के लिए 18 मार्च 2021 को आवेदन किया.

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विभाग ने ग्राहक के ऑनलाइन आवेदन के आलोक में कनीय विधुत अभियंता ग्राहक कुसमौल गांव निरीक्षण के लिए भी पहुंचे. जहां कनीय विधुत अभियंता ने ग्राहक अरुण कुमार साह को बाहर से बिजली मीटर खरीद कर लाने की सलाह दिए, जिसके बाद ग्राहक ने मीटर भी खरीदा. साथ ही प्रकिया के अनुसार उन्होंने अवर प्रमंडल बेनीपट्टी में 236 रुपया का रसीद कटवाकर मीटर टेस्टिंग के लिए दे दिया. जिसके बाद सहायक विधुत अभियंता ने मीटर टेस्टिंग के लिए दरभंगा भेजा. ग्राहक अरुण कुमार साह का कहना है कि 15 फरवरी को मीटर टेस्टिंग हो गया, जिसके बाद दरभंगा से बिजली बहाल हो जाना चाहिए था. लेकिन अब कनेक्शन लगाने के बजाय विभाग ने उन्हें 72,221 रूपये का एस्टिमेट बनाकर भेज दिया है. विभाग ने ग्राहक को उक्त जगह तक कनेक्शन के जाने के लिए बिजली का पोल, तार सहित सभी सामान खरीदने के लिए कह दिया है.

ऐसे में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले अरुण कुमार साह मुश्किल में हैं. ग्राहक का कहना है कि बिजली विभाग के किसी कर्मी ने उक्त जगह तक बिजली कनेक्शन बहाल करने के लिए पहले 40 हज़ार रुपया का डिमांड किया गया था, जिसको नहीं चुकाने पर हमें 72,221 रूपये का एस्टिमेट पकड़ा दिया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि अगर हमें ही बिजली का पोल, तार इत्यादि खरीदना था तो इस बात की जानकारी बिजली विभाग के अधिकारीयों ने निरिक्षण के दौरान या जब मीटर खरीदने के लिए कहे उस समय ही क्यों नहीं बताया गया. अब हमें  विभाग ने उन्हें 72,221 रूपये का एस्टिमेट बनाकर भेज दिया है, जिसको चुकाकर बिजली का कनेक्शन लेना मुमकिन नहीं है.

वहीं इस बाबत जब बिजली विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर एकबाल अंजुम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले कि जानकारी उन्हें है, जो ग्राहक जिस जगह के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किये हैं वहां तक बिजली पोल व तार नहीं पहुंचा है ऐसी स्थिति में या तो ग्राहक को दिए गए 72,221 रूपये एस्टिमेट का सामान मूल्य भुगतान करना होगा अन्यथा उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि स्वतः विभाग उक्त जगह तक विस्तारीकरण नहीं करती है.


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