बेनीपट्टी(मधुबनी)। जिस प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले हुए, वो काफी निंदनीय थी। इससे पूरा देश आहत हुआ। पूरा देश जहां लॉकडाउन में अपने घरों में सुरक्षित थी। वहीं चिकित्सक व हैल्थ वर्कर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में डटे थे। ऐसे में चिकित्सक व हैल्थ वर्करों के साथ मारपीट की घटना काफी दुखदायी था। ये बातें स्वयंसेवी संस्था अभ्युदय के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भाजपा के युवा नेता विभय कुमार झा ने कहा। श्री झा ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने महामारी एक्ट-1897 में नए प्रावधान कर अध्यादेश लाया। जो इस दिशा में कारगर साबित होगा। भाजपा नेता ने कहा कि इस अध्यादेश के मुताबिक ये मामला गैरजमानती होने के साथ तीस दिनों में मुकदमा शुरु हो जाएगा। इस अध्यादेश के तहत महज एक वर्ष में सजा मुकर्रर हो जाएगी। श्री झा ने कहा कि अब चिकित्सक के साथ मारपीट करने पर पचास हजार से लेकर दो लाख का जुर्माना के साथ हैल्थ वर्कर को पचास लाख का बीमा का प्रावधान व क्लीनिक व गाड़ी के तोड़फोड़ पर दोगुनी बसूली आरोपी से किए जाने का प्रावधान किए गये है। श्री झा ने कहा कि इससे कोरोना से जंग लड़ रहे चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल उंचा होगा। उन्होंने इस अध्यादेश को ऐतिहासिक बताते हुए केन्द्र को बधाई दी है।