मुंबई।विशेष संवाददाता की रिपोर्ट:1993 के मुंबई बम धमाके का दोषी याकूब मेमन के फांसी  मिलने की रास्ता खुल गयी है।सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन के क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई करने से इंकार कर पिटीशन खारिज कर दिया है।वहीं कोर्ट ने गुरुवार को याकूब को फांसी देने पर रोक लगाने से मना  कर  दी है।याकूब मेमन को कल सुबह नागपुर जेल में फांसी दी जायेगी।जेल प्रशासन ने फांसी की सजा को देखते हुए जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद  कर दी है।इससे पूर्व याकूब के दया याचिका को राष्ट्रपति व महाराष्ट्र के राज्यपाल ने खारिज कर चूके है।उधर मुंबई के डीजीपी संजीव दयाल विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडनवीस से मिलने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार याकूब को फांसी सुबह के सात बजे के आसपास दी जायेगी।इधर याकूब ने एक बार फिर दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी है।राष्ट्रपति ने केंद्र से सलाह मांगी है।गृह मंत्रालय जल्द ही इस पर  अपनी सलाह देगी।जानकारी दें कि 30 जुलाई की तय तिथि पर याकूब को फांसी देने को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसला सुनाया था।जिसके बाद आज मेमन की फांसी को लेकर बडी बैंच मे सुनवाई थी।जस्टिस एआर दबे ने डेथ वारंट को रद् करने की मांग को खारिज कर फांसी की सजा देने का फरमान सुना दिया है।दूसरी तरफ जस्टिस कुरियन जोसेफ ने याकूब की क्यूरेटिव याचिका निपटाने की प्रक्रिया को दोषपूर्ण ठहरा दिया था।दोनों जजो के मतभिन्नता होने से पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने का निर्देश दिया था।इसके बाद मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने तीन न्यायाधीशों की नई पीठ का गठन कर दिया था।इस खंडपीठ न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा,न्यायमर्ति प्रफुल्ल पंत और न्यायमूर्ति अमिताव राॅय शामिल है।


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