बिहार में नगर निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई है. सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते के वक्त की मांग की है. कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए जरूरी अध्ययन किए बिना ही चुनाव कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के बनाये डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा चुका है।

जानकारी के लिए बता दें कि पिछले वर्ष 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को दो चरणों के निकाय चुनाव हो गया। 30 दिसंबर को इसके रिजल्ट भी आ गए। चुने गए जनप्रतिनिधियों ने शपथ लेकर अपने काम भी शुरू कर दिया।

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क्या था विवाद

पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। दो महीने के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को डेडिकेडेट मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा कर दी। अनुशंसा मिलते ही निर्वाचन आयोग ने नए डेट की भी घोषणा कर दी गई है और चुनाव करा लिए गए। रिपोर्ट के बाद भी केवल चुनाव की डेट बदली, इसके अलावा कुछ नहीं बदला।

पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार ने अक्टूबर में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया।

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तब हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से बस चुनाव की तिथि को बदला गया। इसके अलावा किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। न हीं आरक्षण की स्थिति में और न ही अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

डेडिकेटेड कमीशन को राज्य के सभी नगर निकायों में अति पिछड़ा वर्ग के जातियों को डाटा कलेक्ट करना था। इसके साथ ही इन्हें पता लगाना था कि नगर पालिका की कुल जनसंख्या में पिछड़ों की संख्या कितनी है, यह कितना प्रतिशत होती है। साथ ही इनकी कुल जनसंख्या क्या है ये भी पता लगाना था। टोटल जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व है कि नहीं इसकी रिपोर्ट इन्हें सरकार को सौंपनी थी। इसमें यह भी निर्धारित करना था कि किसी मामले में आरक्षण अपर सिलिंग 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।


2010 में चुनाव में आरक्षण को लेकर के कृष्णमूर्ति केस चैलेंज हुआ था। केस इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था कि बिना सर्वे कराए पूरे देश में सरकार द्वारा वोट बैंक बनाने के लिए चुनाव में आरक्षण दिया जा रहा। इस केस में फैसला ट्रिपल टेस्ट का आया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ट्रिपल टेस्ट को चुनाव में आरक्षण के लिए एक बड़ा पैमाना माना गया।


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