बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त डॉ दीपक कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की के बाद नगर निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.

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बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को अवैध बताया.  मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके, उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों में शामिल करके चुनाव कराने का निर्देश दिया। छुट्टी के दिन पारित किये गए इस आदेश से चल रही चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकता है. पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होना था.

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29 सितंबर के अपने पिछले आदेश में, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि फिलहाल चल रही चुनावी प्रक्रिया अदालत के सामने विचाराधीन याचिका के परिणाम के अधीन होगी और अगर राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत समझे, तो कर सकता है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक स्थानीय निकायों में पहले चरण की वोटिंग 10 अक्टूबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 अक्टूबर को होनी थी. पहले चरण में जहां चुनाव होगा वहां पर मतगणना 12 अक्टूबर को दूसरे चरण का जहां पर चुनाव होगा वहां पर मतगणना 22 अक्टूबर को होना तय था. लेकिन, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे तत्काल रोक दिया गया है. बताते चलें कि बिहार के 224 नगर निकाय में 4875 वार्ड के लिए चुनावी कार्यक्रम होना है.चुनाव दो फेज में होना था. 



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