बेनीपट्टी(मधुबनी)। बिहार पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए आयोग लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसी कड़ी में मतदान केंद्र को लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत मतदान केंद्र बनाए जाने में कई पहलुओं पर ध्यान देने को कहा है।


आयोग के निदेशानुसार मतदान केंद्र किसी तरह के विवादित जगह अथवा जर्जर भवन में नहीं होगा। इसके लिए सभी को मतदान केंद्र के सत्यापन के लिए कहा है। ताकि, कोई चूक न हो। वही आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि कोई भी मतदान केंद्र वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।


इन जगहों पर नहीं बन सकते मतदान केंद्र : आयोग के अनुसार किसी भी जर्जर भवन, विवादित भवन, निजी भवन, थाना, अस्पताल, मंदिर अथवा कोई धार्मिक स्थल पर मतदान केंद्र नहीं होगा। वही, किसी भी पंचायत का बूथ दूसरे पंचायत के क्षेत्र में नहीं होगा।


राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा है।


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