बेनीपट्टी(मधुबनी)।कन्हैया मिश्रा:बिस्फी थाना क्षेत्र के छछूआ गांव के मो.मसलेउद्दीन ने बेनीपट्टी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में बिस्फी के थानाध्यक्ष,अंचलाधिकारी सहित नौ लोगों पर नालिसी दर्ज करायी है।फरियादी मो.मसलेउद्दीन ने बताया कि छछूआ गांव के खाता-596 व खेसरा न.-1768-नया 2389 का रकवा 14 धुर है।जिस जमीन पर उसका फरिकैन पक्का मकान निर्माण करा रहा था,जबकि अनुमंडल कोर्ट के द्वारा उक्त भूमि पर धारा-144 लागू किया गया था।अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा कार्रवाई के लिए बिस्फी थाना को भी सूचित किया गया था।बावजूद थाना के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।दिनांक 25 नबंवर को न्यायालय के द्वारा उक्त भूमि पर धारा-133 की कार्रवाई कर दिवाल को तोडने का आदेश दिया गया था।लेकिन बिस्फी थानाध्यक्ष के द्वारा फिर कार्रवाई नहीं की गयी।उक्त भूमि बिहार सरकार का होने पर बिजली विभाग को भी आवेदन देने की बात कहते हुए वादी ने बताया कि तब तक आरोपी उक्त भूमि पर छत का भी ढलाई कर लिये।जबकि उक्त भूमि का मामला पटना उच्च न्यायालय में लंबित था।बावजूद थाना प्रभारी व सीओ ने आरोपी के साथ मेलमिलाप कर रास्ता को बंद करा दिया।वहीं वादी ने बताया कि उन्होंने जो अपना निजी भूमि पर चहारदिवारी का निर्माण कराया था।राजस्व कर्मचारी को मजिस्ट्रेट बहाल कर उक्त दिवाल को तोडा दिया।इस दौरान वे नमाज पढ रहे थे,उक्त धार्मिक स्थल से थाना प्रभारी ने जातिसूचक गाली का प्रयोग करते हुए नमाज स्थल से खींच लिया और गाली-गलौज व केस में फंसा देने की बात करने लगे।उधर वादी ने कोर्ट को बताया है कि इस दिवाल के टूटने से उनकी करीब डेढ लाख की क्षति हुई है।


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