बेनीपट्टी(मधुबनी)। कन्हैया मिश्रा : पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को अनुमंडल प्रशासन ने अरेर थाना क्षेत्र के धकजरी गांव में बिहार सरकार की 12 डिसमिल अतिक्रमित जमीन को खाली करा लिया है।उक्त जमीन पर स्थानीय लोगों ने दो फूस का घर व एक अन्य आदमी ने पक्का दिवाल का निर्माण करा लिया था।अतिक्रमणमुक्त कराने से नाराज ग्रामीणों को कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराना पड़ा।पक्का दिवाल को तोड़ने के लिए आये जेसीबी को ग्रामीणों ने बैरंग वापस कर दिया,उपरांत प्रशासन के समक्ष एक बार फिर जेसीबी मशीन को बुलाकर उक्त स्थल को खाली कराया गया।उक्त भूमि को खाली कराने आये वरीय उपसमाहर्ता नरेश झा ने बताया कि स्थानीय संजय कुमार मिश्र पटना उच्च न्यायालय में उक्त भूमि को खाली कराने के लिए वाद दायर किया था,जिसके आलोक में माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि को खाली कराने का आदेश दिया था।उधर जमीन को खाली कराने से नाराज कई ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी प्रकट की।जिसे प्रशासनिक अधिकारी ने शांत कराया.जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए जिला से भारी संख्या में पुरुष व महिला फोर्स तैनात किया गया था,वहीं अनहोनी को टालने के लिए प्रशासन ने उक्त स्थल पर दंगा निरोधी वाहन व दमकल की व्यवस्था करा रखी थी।अतिक्रमण को खाली कराने के लिए एसडीएम राजेश परिमल,एसडीपीओ निर्मला कुमारी,डीसीएलआर विष्णुदेव मंडल,पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार,सीओ ललित कुमार सिंह,अरेर थानाध्यक्ष कुणाल किशोर झा सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थें।


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